Article 370: आर्टिकल 370 पर आया CJI का बयान ?

जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT बना हैं , तब से कुछ लोग हमेशा A 370 के विरोध में बोलते रहते हैं, मतलब की उनका कहना हैं वापस 370 लगे और A 35 भीं। आपको बता दें की  A 35 के हटने के बाद कश्मीर पूरी तरीके से भारत में शामिल हो गया हैं, और रही बात 370 की तो , अभी पूरे भारत भर के लोग वहा जमीन खरीद सकते है,वहा व्यापार कर सकते हैं, और रह सकते हैं, इस  के बाद वहा की वीमेन  भारत के किसी भी राज्य के पुरुष से शादी कर सकती हैं, । पहले ऐसा कुछ वहा allow नही था , क्युकी कश्मीर की हालत ऐसी थी की , जैसे  भारत में हैं ही नहीं, लेकिन जब से 370 और 35 हटा,
तो भारत में कश्मीर ऑफिशियली शामिल हो गया।

क्या है CJI की स्टेटमेंट ?

अब बात cji के स्टेटमेंट की,  तो अनुच्छेद 16 (1) के तहत रोजगार का अधिकार जो राज्य ने छीन लिया। SC में 370 के दौरान  सुनवाई हुई ,और हमारे। Cji चंद्रचूड़ ने एक स्टेटमेंट दी हैं की, A 35 ने नागरीकों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे, इसने नागरिक से  संपत्ति का राइट अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और जम्मू कश्मीर के निवासी के साथ साथ , अनिवासी के भी अधिकारों का उल्लंघन किया हैं। किसी भी राज्य के अधीन ,किसी भी ऑफिस में रोजगार से रिलेटेड मामलों में सभी सिटीजन of India के  लिए , रोजगार का अधिकार ,अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार,और स्टेट gov के तहत रोजगार का अधिकार आता हैं। यह सभी अधिकार 370 छीनता हैं, ऐसा इस कारण ,की यह अधिकार वहा के नागरिकों के हैं, और बाहर के लोगो को यह राइट नहीं मिले, संविधान के सिद्धांत की बात करे तो,भारत सरकार एकल इकाई हैं, और शाश्वत भीं।

2019 की गलती को सुधारा?

Cji ने तब यह स्टेटमेंट दिया ,जब यूनियन गवर्मेंट की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा की, पहले की गलती का असर आने वाली पीढ़ी पर नही हो सकता,पिछली गलती को हमें ने सुधार लिया हैं। इस पर cji ने कहा की, एक स्तर पर यह  सही हैं ,भारत का गणतंत्र एक दस्तावेज हैं, जो जम्मू कश्मीर की तुलना में उच्च मंच की हैं, लेकिन आने जाने की कोशिश की हैं की, जम्मू काश्मीर की संविधान सभा विधानसभा थी,लेकिन विधान सभा संविधान सभा नहीं हैं।

 

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