काशी के साथ साथ अब मथुरा में भी bulldozer का ऐक्शन जोर पकड़ रहा हैं। मथुरा जनपद के कइ इलाको में अतिक्रमण करने वालो पर नगर का ऐक्शन ऐसे दिखा की ,जिसने भी अतिक्रमण किया ,उसका स्वागत उत्तर प्रदेश gov ने Bulldozer से किया। इस एक्शन से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हम इस पर कुछ नहीं कर सकते । और यह याचिका ख़ारिज की गई ,अब उनको आदेश दिया कि,अब इस पर जिला कोर्ट जाए, और वहा अपनी अर्जी लगाए।
क्या है अतिक्रमण का मामला ?
श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में लोगो ने कई जगह अतिक्रमण कर रखा हैं, जिसको लेकर कुछ लोगों ने SC में जाने का फैसला किया ,लेकिन वहा से उन्हें खाली हाथी लौटना पड़ा , और अभी वो अगर division court में जाएंगे तो , फैसला जज के हाथ । पिछले कई दिनों से इन लोगो को नोटिस जारी किया गे था , की श्री कृष्ण जन्मभूमि वाली भूमि से अतिक्रमण हटा दो लेकिन लोगो ने इसे सीरियस नहीं लिया, और अभी एक्शन में bulldozer का कमाल देखने को मिल रहा हैं।
SC ने यह मामला निचली अदालत में भेजा ?
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और वहा मौजूद मस्जिद परिसर में होने वाली तोड़फोड़ मतलब की अतिक्रम रोकने के सरकारी एक्शन में दखल न देने का फैसला किया हैं । इस पर अब निचली अदालत ही करवाई करेगी ऐसा कहकर , सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने बुलडोजर कारवाई पर रोक नही लगाने का फैसला किया हैं। SC ने कहा कि, अतिक्रमण की करवाई को लेकर जो भी तोडफो हुईं उसका भुगतान और मुआवजे पर अभी निचली अदालत में ही फैसला होगा। Sc ने कहा मैं इनकी सुनाई निचली अदालत करे ,वो भी मैरिट बेस्ड पर, याचिकाकर्ता ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी लगाई मगर उनको राहत नहीं मिली,और SC ने यह मामला निचली अदालत में भेज दिया , अभी याचिकाकर्ता निचली अदालत में अर्जी लगा सकतें हैं।
रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया सबूत ?
इस मामले में यूपी सरकार और रेल्वे ने अपना हलफनामा कोर्ट में दिया हैं ,की मथुरा, वृदावन रेल मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में कन्वर्ट करने के लिए ,अतिक्रमण हटा दिया गया है, अभी हमारी यह अनुरोध हैं की , जिन्होंने भी अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की हैं ,उनकी याचिका हमेशा के लिएं खारिज करना चाहिए। यह याचिका 14 अगस्त को हुई थी दायर की यूपी सरकार की अतिक्रमण करवाई को रोका जाएं।
मथुरा जनपद में लोगो ने जगह जगह कब्जा कर रखा था, तो यूपी सरकार और मथुरा वृंदावन रेल्वे ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। और bulldozer की करवाई शुरु हो गई । इनके अगेंस्ट कुछ लोगो ने कोर्ट में याचिका दायर कर दिये , लेकिन सुप्रीमकोर्ट के justice बेंच ने फैसला किया कि, अब इस पर जिला कोर्ट ही फैसला करेगा।
यूपी सरकार और मथुरा वृंदावन रेल्वे ने क्या कहा ?
अब यूपी सरकार और मथुरा वृंदावन रेल्वे ने कहा हैं की अतिक्रमण की करवाई पूरी की जाएगी क्युकी जमीन पर हक, याचिका कर्ता का नहीं हैं, और हमने लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा कर लिया हैं, अब हमारी मांग यह हैं की माननीय न्यायमूर्ति इस केस को हमेशा के लिए ख़ारिज कर दे।
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