Politics News: सुप्रीम कोर्ट के सिंघम स्टाइल एक्शन से घबराया स्टालिन, तमिलनाडु सरकार पर भी ठोका मुकदमा ?

हिन्दू धर्म पर भद्दे कमेंट करने वाले तमिलनाडु CM के बेटे ने कुछ दिन पहले हिंदू आस्था पर गंदे शब्द का इस्तेमाल किया और देश भर से उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गया। दक्षिण से लेकर पूरे भारत भर में स्टालिन की आलोचना हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं तो कुछ नेता चुपचाप बैठे हैं। अब  तीव्र होती हुए आंदोलन को देखते हुए SC ने तमिलनाडु CM के बेटे स्टालिन को नोटिस भेजा है , और इसी के साथ वहा मौजूद स्टेट gov को  भीं नोटिस भेजा गया हैं,  क्यों की  किसी धर्म पर ऐसी बद्दी टिप्पणियां करना अनुचित है,  और तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया इसके पीछे की वजह क्या हैं इस कारण SC ने उनको नोटिस भेजा है।

हिन्दू समाज के कई  नेता स्टाइलिन कि  आलोचना कर रहे हैं , वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता  हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का इतना पक्ष लेते हैं वो आज क्यों मौन हैं,  इस पे देश भर के हिंदू धर्म गुरु उन नेताओं से सवाल कर रहे हैं। स्टाइलिन ने सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने को कहा था , मंच से ऐसे भड़काऊ बयान वो हमेशा देते हैं लेकिन इस बार पानी सर ऊपर चला गया और हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कह दी, डेंगू , मलेरिया वाला धर्म ऐसे अनेक शब्दों से हिंदू लोगो का अपमान किया, इस पर अनेक हिंदू धर्म गुरु ने और प्रशासन के कुछ नेता ने स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है।

सुप्रीमकोर्ट ने जब नोटिस भेजा तब उन्होंने कहा की ऐसे भाषण देने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब अब देखते हैं क्या मिलेगा। मद्रास हाईकोर्ट के वकील ने जनहित याचिका के द्वारा अब यह जवाब SC में स्टालिन को देना होगा। , मद्रास हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने सुप्रीमकोर्ट  में याचीका दर्ज कराई और कहा की स्टालिन के उपर हिन्दू भावनाए आहत करने की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और एम त्रिवेदी की बेंच ने स्टालिन को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। “लेकिन इस बेंच ने याचिका कर्ता वकील से एक सवाल पूछा की आपको एफआईआर ही दर्ज करना हैं तो आप मद्रास हाई कोर्ट क्यू नही गए ? ” इस पर याचिका कर्ता वकील ने कहा की जब तमिलनाडु सरकार ही हिंदू धर्म के खिलाफ हैं तो उनके बेटे क्यू नही होंगे, जब घर के लोग ही उनको ऐसी शिक्षा देते हैं,  तो स्टालीन जैसे लोग ऐसे भद्दे कमेंट तो पास करेंगे ही और फिर याचिका कर्ता वकील ने कहा की मद्रास हाई कोर्ट में ऐसे सैकड़ों मामले पड़े हैं जिस पर कोई भी करवाई नही की गई,

अब हमारे पास SC ही ऐसा विकल्प हैं जहा हमे न्याय मिलने की उम्मीद है। याचिका कर्ता ने कहा की तमिलनाडु सरकार की और से एक सर्कुलर भी  जारी किया गया है,की बच्चे हिंदू धर्म के खिलाफ बोले और उनको कुछ लोग सपोर्ट भीं करती हैं, किसी धर्म पर ऐसी टिप्पणियां हो तो SC को पूरा हक़ है की वो मध्यस्था करे और इस पर जवाब मांगे सभी तर्क को सुनते हुए SC ने स्टालिन को नोटिस भेजा है।

अब बीजेपी नेताओ ने भी  इण्डिया एलायंस को सवाल के घेरे में खड़ा किया हैं और जवाब मांगा है। जब किसी और धर्म पर ऐसे टिप्पणी की जाती है तो अभी लोग सामने आते हैं लेकिन जब इस देश की पहचान जिस धर्म से हैं उस धर्म का अपमान होता हैं तो सब मौन रहते हैं । इसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। और यह मामला अभी SC में हैं।

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